जामताड़ा कोर्ट . एसीजेएम के न्यायालय में तीन अभियुक्त शेख कलिम, शेख हफिज, शेख शामल ने आत्मसमर्पण किया और जमानत की अरजी दायर की. तीनों अभियुक्तों की जमानत अरजी खारिज कर दी गयी और सभी को जेल भेज दिया गया. अभियुक्त बागडेहरी थाना क्षेत्र का निवासी है. इन तीनों पर अवैध रूप से कोयला का भंडार करने और व्यवसाय करने का आरोप पुलिस पदाधिकारी रवि ठाकुर ने लगाया है.
ओके.... तीन की जमानत अरजी खारिज
जामताड़ा कोर्ट . एसीजेएम के न्यायालय में तीन अभियुक्त शेख कलिम, शेख हफिज, शेख शामल ने आत्मसमर्पण किया और जमानत की अरजी दायर की. तीनों अभियुक्तों की जमानत अरजी खारिज कर दी गयी और सभी को जेल भेज दिया गया. अभियुक्त बागडेहरी थाना क्षेत्र का निवासी है. इन तीनों पर अवैध रूप से कोयला का […]
