Jamshedpur News : साकची : कुंदन ठाकुर हत्याकांड में 8 साल बाद आरोपी दोषी करार
Jamshedpur News : जमशेदपुर के बहुचर्चित कुंदन ठाकुर हत्याकांड में गुरुवार को एडीजे-2 आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने सुनवाई करते हुए जेल में बंद आरोपी विशाल पाल को दोषी करार दिया
जमशेदपुर के बहुचर्चित कुंदन ठाकुर हत्याकांड में गुरुवार को एडीजे-2 आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने सुनवाई करते हुए जेल में बंद आरोपी विशाल पाल को दोषी करार दिया. 8 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई की जायेगी. वर्तमान में आरोपी विशाल पाल हजारीबाग जेल में बंद है. गुरुवार को उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमशेदपुर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था.
सिगरेट से दागा, फिर पत्थर से कुचला था सिर
इस हत्याकांड को 8 साल पहले 26 मार्च 2018 को अंजाम दिया गया था. साकची थाना अंतर्गत रहने वाला कुंदन ठाकुर रामनवमी का जुलूस देखने घर से निकला था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा. अगले दिन पुलिस ने उसकी नग्न लाश बरामद की थी. पोस्टमार्टम और जांच में यह बात सामने आयी थी कि हत्यारों ने कुंदन को बेतहाशा प्रताड़ित किया था. उसके शरीर पर जगह-जगह सिगरेट से दागने के निशान मिले थे और पत्थर से सिर कुचलकर उसकी नृशंस हत्या कर दी गयी थी.
14 गवाहों ने दर्ज कराये बयान
घटना के बाद मृतक के पिता योगेश्वर ठाकुर के बयान पर साकची थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 14 गवाहों की गवाही करायी गयी. गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने विशाल पाल को अपराधी माना. इस हत्याकांड का एक अन्य आरोपी रॉकी सिंह उर्फ रॉकी मैसी अब भी फरार है.
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