बिष्टुपुर स्थित पीएंडएम हाइटेक सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन को श्रम विभाग ने एक करोड़ 68 लाख 85 हजार 347 रुपये बकाया श्रम उपकर (लेबर सेस) जमा करने का आदेश दिया है.
श्रम अधीक्षक 2-सह-उपकर निर्धारण पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी
निर्धारित अवधि में राशि नहीं जमा करने पर 2% प्रतिमाह की दर से लगेगा अतिरिक्त ब्याज
Jamshedpur News :
बिष्टुपुर स्थित पीएंडएम हाइटेक सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन को श्रम विभाग ने एक करोड़ 68 लाख 85 हजार 347 रुपये बकाया श्रम उपकर (लेबर सेस) जमा करने का आदेश दिया है. श्रम अधीक्षक 2-सह-उपकर निर्धारण पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के खाते में 30 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करें व उसकी मूल रसीद कार्यालय में सबमिट करें. निर्धारित अवधि में राशि नहीं जमा करने पर अधिनियम की धारा-8 के तहत बकाया राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त ब्याज वसूला जायेगा. इस मामले में मॉल प्रबंधन के अधिकारी नीतिश कुमार ने कहा कि उन्हें श्रम विभाग की ओर से अब तक किसी तरह का कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है.
इसलिए जारी किया गया आदेश
श्रम विभाग के अनुसार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत किसी भी बड़े निर्माण की कुल लागत का एक प्रतिशत हिस्सा श्रमिक कल्याण निधि में जमा करना अनिवार्य है. श्रम विभाग ने मॉल का कुल निर्माण क्षेत्रफल 6 लाख वर्गफीट आंका है. पूर्व में कई बार पत्राचार कर निर्माण संबंधी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन प्रबंधन ने सही विवरणी नहीं दिया. जिसके बाद सरकारी अभिलेखों के आधार पर उपकर का निर्धारण किया गया है. मालूम हो कि जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ के महामंत्री व मजदूर नेता राजीव पांडे ने श्रम विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी.
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