Jamshedpur News : मानगो : पशु क्रूरता केस में दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

Jamshedpur News : एडीजे -1 विमलेश कुमार सहाय के कोर्ट ने मानगो थाना में दर्ज ने पशु क्रूरता अधिनियम के आरोपी वाहन मालिक जॉन टोप्पो और गाड़ी ड्राइवर सोनू उर्फ हसनैन को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में शुक्रवार को बरी करने का फैसला सुनाया.

By RAJESH SINGH | July 26, 2025 1:48 AM

Jamshedpur News :

एडीजे -1 विमलेश कुमार सहाय के कोर्ट ने मानगो थाना में दर्ज ने पशु क्रूरता अधिनियम के आरोपी वाहन मालिक जॉन टोप्पो और गाड़ी ड्राइवर सोनू उर्फ हसनैन को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में शुक्रवार को बरी करने का फैसला सुनाया. मालूम हो कि छह साल पूर्व 21 जुलाई 2018 को भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद के प्रमुख अक्षय कोड़ा ने मानगो थाना में गाड़ी (जेएच 05 बीजी 3201) से पशु को ले जाने के खिलाफ शिकायत की थी. तब पुलिस ने आरोपी गाड़ी मालिक व ड्राइवर को खदेड़कर पकड़ा, उसके खिलाफ केस किया, जबकि गाड़ी से बरामद पशु को गौशाला भेजा था. कोर्ट में अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका. इसका लाभ दोनों आरोपियों को मिला.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है