जमशेदपुर: पैगंबर मोहम्मद की जयंती (मिलाद-उन-नबी) के अवसर पर शहर में सुगम यातायात और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने विशेष आदेश जारी किया है. 26 अगस्त 2026 को शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. 26 अगस्त की सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा. आदेश में यात्री बसों को इस नो-एंट्री आदेश से छूट दी गई है.
यह संयुक्त आदेश पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), वरीय पुलिस अधीक्षक (पूर्वी सिंहभूम) और उपायुक्त (पूर्वी सिंहभूम) द्वारा जारी किया गया है. प्रशासन ने सभी संबंधित थाना प्रभारियों और यातायात अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उक्त समयावधि में शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को सख्ती से रोकें ताकि त्योहार के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
