Jamshedpur News : होटल-रेस्टोरेंट में ही करना होगा गीले कचरे का निपटारा, नहीं तो...
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत उप नगर आयुक्त ने सभी होटलों, रेस्टोरेंट्स और बड़े संस्थानों को निर्देश दिया कि वे गीले कचरे के निस्तारण के लिए अपने परिसर में ही वैज्ञानिक व्यवस्था सुनिश्चित करें.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में जेएनएसी ने थोक कचरा उत्पादकों के साथ की बैठक, ”फोर-बिन” सिस्टम लागू करने का निर्देश
तैयारी : स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर जेएनएसी अलर्ट
सहभागिता : शहर के प्रमुख होटलों और संस्थानों के प्रतिनिधियों को दिये गये कड़े निर्देश
Jamshedpur News :
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में जमशेदपुर शहर को अव्वल बनाने की कवायद शुरू हो गयी है. इस कड़ी में शुक्रवार को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) ने शहर के थोक अपशिष्ट उत्पादकों (बीडब्ल्यूजी) और जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. उप नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्पष्ट किया गया कि अब बड़े संस्थानों को अपने कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी.
परिसर में ही लगाना होगा बायोगैस या कंपोस्ट प्लांट
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत उप नगर आयुक्त ने सभी होटलों, रेस्टोरेंट्स और बड़े संस्थानों को निर्देश दिया कि वे गीले कचरे के निस्तारण के लिए अपने परिसर में ही वैज्ञानिक व्यवस्था सुनिश्चित करें. इसके लिए उन्हें बायोगैस प्लांट या कंपोस्टिंग यूनिट लगायें. इसका उद्देश्य कचरे को स्रोत पर ही खत्म करना और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करना है.
लागू होगा ”फोर-बिन” सिस्टम
शहर की स्वच्छता व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार देने के लिए सभी प्रतिष्ठानों को फोर-बिन सिस्टम अपनाने को कहा गया है. इसके तहत कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटना अनिवार्य होगा. गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू खतरनाक कचरा और सैनिटरी कचरा.
टाटा स्टील यूआइएसएल के साथ बनी रणनीति
बैठक में टाटा स्टील यूआइएसएल के जनरल मैनेजर भी मौजूद थे. बैठक के दौरान कचरा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी. उपनगर आयुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने में होटलों और बड़े संस्थानों की भूमिका सबसे अहम है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नियमों के पालन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी और इसकी निरंतर निगरानी की जायेगी.
कोट…
आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए थोक कचरा उत्पादकों का सहयोग अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई होगी. हमारा लक्ष्य कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करना है.
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