jamshedpur news : जुगसलाई में रैयती तालाब में दो मोहल्लों का गंदा पानी गिरने की जांच होगी, हाइकोर्ट ने दिया आदेश
टीम गठित करने व छह सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के लिए सरकार के अलावा जुगसलाई नगर परिषद, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को कहा
By AKHILESH KUMAR | Updated at :
जमशेदपुर (फाइल फोटो)
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झारखंड हाइकोर्ट ने जुगसलाई में एक रैयती तालाब में दो मोहल्लों का गंदा पानी गिरने की जांच करने का आदेश दिया है. इसके लिए टीम गठित करने व छह सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के लिए सरकार के अलावा जुगसलाई नगर परिषद, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को कहा है. इससे पूर्व जुगसलाई महतो पाड़ा के रहने वाले पीड़ित मिहिर महतो ने अधिवक्ता अक्षय कुमार महतो के माध्यम से झारखंड हाइकोर्ट में रिट दाखिल की थी. इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया. पूर्व में भी मिहिर महतो ने जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को उनके रैयती तालाब में जुगसलाई के महतोपाड़ा रोड की नाली और जुगसलाई मछली गोदाम रोड की नाली का पानी गिरने की लिखित शिकायत की थी. 18 दिसंबर 2012, 24 मार्च 2014 को की गयी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. पीड़ित मिहिर महतो ने हाइकोर्ट काे बताया था कि गंदा पानी तालाब में गिरने से मत्स्य पालन का काम बंद हो गया है. तालाब पूरी तरह से प्रदूषित होने से आसपास के मोहल्लों में महामारी फैलने की आशंका बन गयी है. झारखंड हाइकोर्ट के आदेश आने के बाद मंगलवार को जुगसलाई नगर परिषद की टीम तालाब का मुआयना करने पहुंची. इधर, जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी है.