jamshedpur news : पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने पर स्कूल में नहीं चला सकेंगे ऑटो-वैन

स्कूल प्रबंधकों द्वारा अभिभावकों के लिए सूचना जारी की गयी

jamshedpur news :

जिला शिक्षा कार्यालय के निर्देश पर शुक्रवार को शहर के सभी स्कूल प्रबंधकों द्वारा अभिभावकों के लिए एक आवश्यक सूचना जारी की गयी. इसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि स्कूल आने-जाने वाले वैन और ऑटो चालकों के पास सत्यापित पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे स्वयं इसकी जांच करें और सुनिश्चित करें कि चालक के पास वैध प्रमाणपत्र हो. बिना पुलिस सत्यापन वाले चालकों को नये शैक्षणिक सत्र से स्कूल परिसर में विद्यार्थियों को लाने-ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि यह नियम बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्ती से लागू किया जायेगा और सभी अभिभावकों से सहयोग की अपेक्षा की गयी है. वहीं, स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी नोटिस भेज कर पुलिस वेरिफिकेशन एक माह के भीतर करवा लेने को कहा है. बताया गया कि नये सत्र में बिना पुलिस वेरिफिकेशन स्कूल में एंट्री नहीं होगी.

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Author: AKHILESH KUMAR

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