जमशेदपुर कोर्ट ने आतंकी अहमद मसूद को 8 साल की सुनायी सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

जमशेदपुर के धातकीडीह रज्जाक क्वार्टर में पकड़ाये आतंकी अहमद मसूद को एडीजे-वन की कोर्ट ने आठ साल की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी आतंकी अहमद मसूद फिलहाल घाघीडीह जेल में बंद है.

By Prabhat Khabar Print Desk | February 23, 2023 10:28 PM

Jharkhand News: जमशेदपुर के एडीजे-वन कोर्ट ने गुरुवार 23 फरवरी, 2023 को धातकीडीह रज्जाक क्वार्टर से पकड़ाये आतंकी अहमद मसूद अकरम शेख उर्फ मोनू को आर्म्स एक्ट में आठ साल सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने आतंकी अहमद मसूद अकरम शेख उर्फ मोनू को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था. इस केस में तत्कालीन थाना प्रभारी, अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 18 लोगों की गवाही हुई थी.अहमद मसूद अकरम शेख उर्फ मोनू फिलहाल घाघीडीह जेल में बंद है.

आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े होने की जानकारी पर पकड़ा गया

मालूम हो कि सात वर्ष पूर्व 2016 में आतंकी संगठन अलकायदा के अब्दुल रहमान उर्फ कटकी और अब्दुल शमी के नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिलने पर धातकीडीह रज्जाक क्वार्टर से अहमद मसूद अकरम शेख उर्फ मोनू को दिल्ली स्पेशल पुलिस की सूचना पर बिष्टुपुर पुलिस ने पकड़ा था. उसे 9 एमएम पिस्टल, पांच गोली, तीन मोबाइल व सिम के साथ गिरफ्तार किया गया था.

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कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में नसीम को किया बरी

साथ ही पुलिस ने मानगो जाकिरनगर के रहने वाले नसीम अख्तर उर्फ राजू को आतंकी संगठन के लिए आर्म्स का आपूर्ति करने का आरोप में पकड़ा था. हालांकि जमशेदपुर कोर्ट (एडीजे-वन कोर्ट) ने साक्ष्य के अभाव में इस केस में अन्य आरोपी सह मानगो जाकिरनगर निवासी नसीम अख्तर उर्फ राजू को चार दिन पूर्व बरी कर दिया था.

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