मानगो: अवैध बालू निकासी मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की दी मंजूरी

Jamshedpur court news

जमशेदपुर. जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट ने सोमवार को अवैध बालू निकासी केस में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ क्रिमिनल अपील की मंजूरी दे दी. कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसएस दुबे ने अवैध बालू निकासी के केस में अबतक बालू की नीलामी की प्रक्रिया शुरू नहीं करने के मुद्दे काे उठाया. इस पर कोर्ट ने जब्त हाइवा को रिलीज करने का आदेश दिया. इससे पूर्व इस केस में हाइवा मालिक सह चौका निवासी मोहन मार्डी को अग्रिम जमानत मिल चुकी है.

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Published by: Prabhat khabar news desk

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