गुरुवार को एडीजे-1कोर्ट में यौनाचार व दुष्कर्म का आरोपी सीजीपीसी पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के केस की सुनवाई हुई. इसमें कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल तिथि निर्धारित की है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता केएम सिंह ने कहा कि केस हाइकोर्ट में लंबित है इसलिए थोड़ी मोहलत दी जाये. कोर्ट ने 22 दिनों की मोहलत दी.
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