मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर
जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट ने सोमवार को छोटा गोविंदपुर थाना में दर्ज और जेल में बंद हत्या के आरोपी आशीष कुमार सिंह को जमानत दी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की थी. इससे पूर्व 15 मई 2024 को खखड़ीपाड़ा पार्क के समीप काम कर छोटा गोविंदपुर लौटने के क्रम में आशीष कुमार सिंह समेत दो युवकों ने शैलेश कुमार सिंह पर जानलेवा हमला कर एक लाख रुपये की छिनतई की थी.परसुडीह: मारपीट करने के तीन आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत
जमशेदपुर :
जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के कोर्ट ने सोमवार को कीताडीह में सरकारी नाली तोड़ने के विवाद में तौकीफ आलम,मेहताब आलम उर्फ मोनू, शफीक आलम को अग्रिम जमानत दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय राठौर ने पैरवी की थी. घटना पूर्व गत सप्ताह 6 जून 2024 की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
