jamshedpu news : कैरव अपहरणकांड : मोहन के बाद अब अर्जुन सिंह की जमानत खारिज
पुलिस ने इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है
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बिष्टुपुर सीएच एरिया के युवा उद्यमी कैरव गांधी अपहरण केस में गिरफ्तार गयाजी के सोंधी निवासी अर्जुन सिंह की जमानत सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी. इससे पूर्व इस मामले में स्काॅर्पियो मालिक सारण के हकमा निवासी मोहन कुमार प्रसाद की जमानत कोर्ट ने खारिज की थी. कैरव गांधी अपहरण केस में गिरफ्तार उपेंद्र सिंह का अब तक एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें गुड्डू सिंह (नालंदा), मो इमरान(नालंदा), उपेंद्र सिंह (गयाजी), अर्जुन सिंह (गयाजी), रमीज रजा (नालंदा), मोहन प्रसाद (सारण), मनप्रीत सिंह (लुधियाना), अमरिंदर सिंह (लुधियाना), गुरदीत शेर सिंह (कोलकाता), संतोष कुमार (दिल्ली) व राजकरण यादव (शेखपुरा) शामिल हैं. हालांकि, इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता लुधियाना निवासी तेजिंदर पाल सिंह के अलावा उसके सहयोगी नालंदा निवासी साद आलम, शेखपुरा निवासी सब्बन खान के अलावा गयाजी निवासी रुपेश पासवान, बोधगया निवासी अंकित कुमार, गयाजी पहाड़पुर निवासी उदय कुमार और गयाजी निवासी विक्की कुमार उर्फ मंतोष को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है. पुलिस ने गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर अपहरण में प्रयुक्त स्काॅर्पियो, दो कट्टा और मोबाइल बरामद किया है. पुलिस इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. मालूम हो कि गत 13 जनवरी को बिष्टुपुर सीएच एरिया के युवा उद्यमी कैरव गांधी का अपहरण सोनारी कदमा लिंक रोड गोलचक्कर के पास से कर लिया गया था. 13 दिनों तक कैरव गांधी अपराधियों के चंगुल में रहे. इसके बाद 27 जनवरी को पुलिस ने कैरव गांधी को सकुशल घरवालों को सौंपा.