Jamshedpur News : बिष्टुपुर और कदमा डकैती केस के दो आरोपियों को हाइकोर्ट से जमानत
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने मंगलवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर और कदमा थाना में दर्ज अलग-अलग डकैती मामलों में जेल में बंद दो आरोपियों को जमानत दे दी.
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने मंगलवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर और कदमा थाना में दर्ज अलग-अलग डकैती मामलों में जेल में बंद दो आरोपियों को जमानत दे दी. दोनों मामलों में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवनीश प्रखर और केएम सिंह ने पैरवी की. पहला मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का है. 4 सितंबर 2025 को करीब 15 लाख रुपये की डकैती का मामला दर्ज कराया गया था. पीड़ित साकेत कुमार आगिवाल की शिकायत पर पुलिस ने बिरसानगर निवासी चंदन कुमार मंडल को सितंबर 2025 में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसके पास से 50 हजार रुपये भी बरामद किये थे. गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद था. मंगलवार को उसे जमानत मिल गयी. वहीं, दूसरे मामले में कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित एक घर में घुसकर 9 अक्तूबर 2025 को 7-8 अपराधियों ने हथियार के बल पर परिवार को बंधक बनाकर सोने की चेन, ब्रेसलेट और अंगूठी समेत अन्य सामान लूट लिये थे. घटना के बाद पीड़ित दीप राज दास ने 11 अक्तूबर को कदमा थाना में मामला दर्ज कराया था. इस मामले में गिरफ्तार आरोपी कुणाल सिंह मुंडा को भी हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी.
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