गोलमुरी : चेक बाउंस के आरोपी को एक साल की सजा व 4 लाख जुर्माना

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धांत तिग्गा के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस मामले में आरोपी मनीफीट निवासी करमजीत सिंह को एक साल की सजा और 4 लाख रुपये जुर्माना लगाया है.

जमशेदपुर :

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धांत तिग्गा के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस मामले में आरोपी मनीफीट निवासी करमजीत सिंह को एक साल की सजा और 4 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. मालूम हो कि पांच साल पूर्व 2019 को करमजीत सिंह ने दोस्ताना कर्ज लिया था. इसके एवज में चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था. शिकायकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद अग्रवाल, कमल अग्रवाल ने पैरवी की.

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By Prabhat Khabar News Desk

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