जमशेदपुर से कुमार आनंद की रिपोर्ट
Jamshedpur News: झारखंड के जमशेदपुर के चाकुलिया में हुए दुष्कर्म के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. एडीजे 1 कनकन पट्टेदार कोर्ट ने मंगलवार को चाकुलिया थाना में दर्ज दुष्कर्म और मारपीट के केस में जेल में बंद तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसमें एक आरोपी नाबालिग शामिल है. अदालत ने 11 मई 2026 इन सभी दोषियों को सजा की तारीख मुकर्रर की है. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल छह लोगों की गवाही हुई थी.
तीन साल पहले घटी थी घटना
मिली जानकारी के अनुसार, करीब तीन साल पहले 8 मई 2023 की रात करीब 11:00 बजे से 11:30 बजे के बीच महेश्वर महतो, सृजन टुडू और एक अन्य नाबालिग मोटरसाइकिल पर पीड़िता को उठाकर नदी किनारे ले गए और वहां पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. यह घटना उस वक्त हुई, जब पीडिता अपने प्रेमी सुजीत हांसदा के साथ चाकुलिया कुचियाशोली गांव में लगे मेले को देखकर लौट रही थी.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए आरोपी
घटना के दूसरे दिन 9 मई 2023 को पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध चाकुलिया थाना में केस दर्ज की थी. दर्ज प्राथमिकी में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता बलात्कार की धारा 376 (डी) के अलावा अपहरण की धारा 363, मारपीट 323, 504, 506, एसटीएससी उत्पीड़न की धारा लगाई गई थी. घटना में पुलिस ने सभी आरोपियों को पकडकर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दो आरोपियों को जेल भेजा, जबकि एक नाबालिग को रिमांड होम भेजा गया था. इधर, जमशेदपुर कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी घाटशिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे.
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