आचार संहिता के तीन मामलों में सीएम बरी

जमशेदपुर : चुनाव आचार संहिता उल्लघंन के तीन अलग-अलग मामलों में बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में बुधवार को बिष्टुपुर थाना के एक और सिदगोड़ा थाना के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई हुई, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 27, 2017 5:40 AM

जमशेदपुर : चुनाव आचार संहिता उल्लघंन के तीन अलग-अलग मामलों में बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में बुधवार को बिष्टुपुर थाना के एक और सिदगोड़ा थाना के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई हुई, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल थे. मुख्यमंत्री तीनों केस में सहयोगियों के साथ कोर्ट में

हाजिर हुए. रघुवर दास हाजिर हो….-
हाथ खड़ा कर अपनी उपस्थिति दर्ज करायी. मुख्यमंत्री रघुवर दास सबसे पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में हाजिर हुए. इस दौरान सीजेएम कोर्ट में रघुवर दास हाजिर हो… की हाजिरी लगायी गयी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने हाथ खड़ा कर अपनी उपस्थिति दर्ज करायी. सिर्फ पांच मिनट में ही सीजेएम ने फैसला सुना दिया.
दो केस में अभियोजन व बचाव ने रखा पक्ष, सभी बरी
सिदगोड़ा के दोनों केस में प्रथम अपर न्यायिक दंडाधिकारी एसएन लामाय की अदालत में चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष से प्रमाण के बाबत पूछा गया. अभियोजन पक्ष के वकील पीपी राजीव सिंह ने कहा कि धारा 188 के तहत उनके पास काफी कुछ है, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि कोई साक्ष्य नहीं है और सभी आरोप निराधार हैं. इसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास व सहित अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष सह अधिवक्ता देवेंद्र सिंह, एनके मिश्रा, उमेश त्रिपाठी, दीनानाथ प्रसाद, डीएस पाठक व अन्य ने अपना पक्ष रखा.

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