26 अगस्त को जमशेदपुर में बदलेंगे ट्रैफिक नियम, क्या है बदलाव... देखें पूरी रिपोर्ट

ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जमशेदपुर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है. जुलूस के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी, साथ ही 26 अगस्त को भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी.

जमशेदपुर: ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जिले में विधि-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. सोमवार को डीसी कार्यालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन और एसएसपी डॉ एहतेशाम वकारिब की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में एसडीओ धालभूम अर्णव मिश्रा समेत पुलिस पदाधिकारी और मस्जिद कमेटियों के सदस्य मौजूद रहे.

बैठक में जुलूस के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर कई फैसले लिये गये. गांधी मैदान से सुबह 9 बजे निकलने वाले जुलूस के पूरे मार्ग को 7 जोन में बांटा जायेगा. हर जोन में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती रहेगी. जुलूस मार्ग की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जायेगी. Jamshedpur Traffic Rules

जुलूस रूट पर रहेगी कड़ी निगरानी

प्रशासन ने जुलूस के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों और स्टंट करने वाले बाइकर्स पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है. डीसी ने जुलूस के दौरान भड़काऊ या अश्लील गीतों पर पूर्ण पाबंदी लगाने का निर्देश दिया.

संवेदनशील चौराहों पर बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट लगाये जायेंगे. अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को जुलूस रूट का संयुक्त रूप से सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही रूट पर किसी भी तरह की निर्माण सामग्री नहीं रहने देने को कहा गया है.

एंबुलेंस, पानी और सफाई की भी रहेगी व्यवस्था

स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस और अग्निशमन दल की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया है. वहीं नगर निकाय को जुलूस के दौरान पेयजल और सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है.

एसएसपी ने जुलूस के दौरान वॉलंटियर्स को नियमों का पालन कराने और कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखने का निर्देश दिया. प्रशासन ने सभी लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की है.

26 अगस्त को सुबह 6 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों की नो-एंट्री

ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर यातायात व्यवस्था को लेकर 26 अगस्त को शहर में **सभी प्रकार के भारी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों की नो-एंट्री रहेगी.

हालांकि, यात्री बसों को इस नो-एंट्री आदेश से छूट दी गयी है. यह आदेश उपायुक्त, एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त रूप से जारी किया है. संबंधित थाना प्रभारियों और यातायात अधिकारियों को तय समय में शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया गया है.


प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By भूमि शर्मा

भूमि शर्मा पिछले दो वर्षों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं और वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के साथ बतौर कंटेंट राइटर जुड़ी हुई हैं. वर्तमान में वह मुख्य रूप से जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की खबरों को कवर करती हैं. इससे पहले वह एजुकेशन बीट और झारखंड बीट पर भी काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने शैक्षणिक बदलावों और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर लेखन किया है।

Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >