एडीजे 1 से एडीजे 5 के कोर्ट में केस ट्रांसफर

पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विशेष कोर्ट में पहुंचा केस, सुनवाई हुई केस को लेकर आरोपियों के वकील ने कुछ दिनों की मांगी मोहलत, तो विशेष कोर्ट ने किया खारिज जमशेदपुर : तीन वर्षीय बच्ची हत्याकांड (टाटानगर स्टेशन का मामला) मामले में केस को एडीजे 1 से एडीजे […]

पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विशेष कोर्ट में पहुंचा केस, सुनवाई हुई

केस को लेकर आरोपियों के वकील ने कुछ दिनों की मांगी मोहलत, तो विशेष कोर्ट ने किया खारिज
जमशेदपुर : तीन वर्षीय बच्ची हत्याकांड (टाटानगर स्टेशन का मामला) मामले में केस को एडीजे 1 से एडीजे 5 कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है. केस का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आलोक में विशेष (पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए एडीजे-5) कोर्ट में हुआ है. इधर मंगलवार को एडीजे-5 में इसकी पहली सुनवाई भी हुई.
इसमें आरोपी के वकील ने केस को लेकर कुछ दिनों की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट मामले में लगातार सुनवाई करने के संकेत दिये हैं. कोर्ट में मुख्य आरोपी रिंकू साहू (रामाधीनबगान, टेल्को), कैलाश कुमार (काशीडीह रोड नंबर एक), मोनू मंडल उर्फ मोहम्मद शेख (साहेबगंज) व एपीपी के साथ केस के अनुसंधान पदाधिकारी चंद्रभूषण शर्मा मौजूद थे.

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