जमशेदपुर : आजाद हिंद एक्सप्रेस में वर्ष 2013 में असम की नाबालिग तैराक से छेड़खानी करने वाले यूपी के शाहजहांपुर जिले के नफीस को मंगलवार को अपर जिला न्यायाधीश वन की अदालत ने चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अपर लोक अभियोजक आरएन तिवारी ने बताया कि 20 जुलाई को कोर्ट ने नफीस को दोषी करार दिया था.
आजाद हिंद एक्स में नाबालिग से छेड़खानी करने वाले को चार साल सश्रम कारावास की सजा
जमशेदपुर : आजाद हिंद एक्सप्रेस में वर्ष 2013 में असम की नाबालिग तैराक से छेड़खानी करने वाले यूपी के शाहजहांपुर जिले के नफीस को मंगलवार को अपर जिला न्यायाधीश वन की अदालत ने चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अपर लोक अभियोजक आरएन तिवारी ने […]

गौरतलब है कि असम के डिब्रूगढ़ से 10 वर्षीय नाबालिग को लेकर उनके पिता तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पुणे गये थे, जहां से वे 15 दिसंबर 2013 को आजाद हिंद एक्सप्रेस से बेटी के साथ लौट रहे थे. चक्रधरपुर से ट्रेन के खुलने के बाद नफीस नाबालिग के बर्थ पर आकर सो गया और छेड़खानी करने लगा. छेड़खानी करने पर नाबालिग के पिता ने नफीस को पकड़कर रेल पुलिस को सौंप दिया था. साथ ही टाटानगर रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.