ट्रेन में नाबालिग तैराक से छेड़खानी में नफीस दोषी करार, 23

जमशेदपुर : आजाद हिंद एक्सप्रेस में वर्ष 2013 में असम की नाबालिग तैराक के साथ हुए छेड़खानी के मामले में अपर जिला न्यायाधीश वन की अदालत ने आरोपी नफीस को दोषी करार दिया है. अदालत 23 जुलाई को सजा सुनायेगी. नफीस तिल्हार जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है. असम के डिब्रूगढ़ से 10 वर्षीय […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 21, 2019 4:31 AM

जमशेदपुर : आजाद हिंद एक्सप्रेस में वर्ष 2013 में असम की नाबालिग तैराक के साथ हुए छेड़खानी के मामले में अपर जिला न्यायाधीश वन की अदालत ने आरोपी नफीस को दोषी करार दिया है. अदालत 23 जुलाई को सजा सुनायेगी. नफीस तिल्हार जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है.

असम के डिब्रूगढ़ से 10 वर्षीय युवती उसके पिता के साथ पुणे में आयोजित तैराकी प्रतियोगिता में शामिल होने गयी थी. 15 दिसंबर 2013 को दोनों आजाद हिंद एक्सप्रेस से लौट रहे थे. चक्रधरपुर से ट्रेन के खुलने के बाद नाबालिग की बर्थ पर आकर नफीस सो गया. वह युवती से छेड़खानी करने लगा. युवती ने इसकी जानकारी पिता को दी. यात्रियों ने युवक को पकड़कर रेल पुलिस को सौंप दिया था. मामले की प्राथमिकी टाटानगर रेल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में अदालत ने नफीस को दोषी करार दिया है.

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