31 के बाद 12% जुर्माने के साथ जमा करना होगा होल्डिंग टैक्स

जमशेदपुर : मानगो नगर निगम क्षेत्र में 31 मार्च के बाद मकान, फ्लैट, डुप्लेक्स का होल्डिंग टैक्स 12 प्रतिशत जुर्माने के साथ जमा करना होगा. सिटी मैनेजर देवाशीष प्रधान ने शुुक्रवार को यह जानकारी दी. बताया कि होल्डिंग टैक्स धारकों को बार-बार नोटिस व सूचना दी गयी है, बावजूद कुछ बड़े टैक्सधारी राशि जमा नहीं […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 16, 2019 2:03 AM

जमशेदपुर : मानगो नगर निगम क्षेत्र में 31 मार्च के बाद मकान, फ्लैट, डुप्लेक्स का होल्डिंग टैक्स 12 प्रतिशत जुर्माने के साथ जमा करना होगा. सिटी मैनेजर देवाशीष प्रधान ने शुुक्रवार को यह जानकारी दी. बताया कि होल्डिंग टैक्स धारकों को बार-बार नोटिस व सूचना दी गयी है, बावजूद कुछ बड़े टैक्सधारी राशि जमा नहीं कर रहे है. ऐसे 42 टैक्स डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किया गया है. होल्डिंग टैक्स नहीं देने वालों को पांच हजार का भुगतान करना पड़ेगा.

सूचना देने में विफल रहने पर संपत्ति के अर्जन की तिथि से सूचना छुपाने तक देय बकाये पर 100 प्रतिशत शक्ति के साथ टैक्स निर्धारण किया जायेगा. इसके साथ ही नगर पालिका अधिनियम के तहत चल संपत्ति जब्त कर बकाया वसूली की कार्रवाई की जायेगी. इसमें कुर्की आज्ञा पत्र, बॉडी वारंट एवं बैंक खाता जब्त की कार्रवाई हो सकती है.
31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स की वसूली युद्धस्तर पर करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने एजेंसी को दिया है. नगर प्रबंधक देवाशीष प्रधान, स्पैरोटेक के कलस्टर मैनेजर अरका मंडल को हर दिन 50 करदाताओं के घर व प्रतिष्ठानों की जांच करने का आदेश दिया गया है.

Next Article

Exit mobile version