जमशेदपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप भारत सेवाश्रम संघ के महाराज गये जेल

जमशेदपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में हिरासत में लिये गये सोनारी भारत सेवाश्रम संघ के सुजीत महाराज को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया. पीड़ित नाबालिग की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करायी. इससे पहले सोनारी थाने में जम कर हंगामा हुआ. हंगामे के बीच सिटी एसपी प्रभात कुमार ने […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 21, 2018 6:39 AM
जमशेदपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में हिरासत में लिये गये सोनारी भारत सेवाश्रम संघ के सुजीत महाराज को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया.
पीड़ित नाबालिग की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करायी. इससे पहले सोनारी थाने में जम कर हंगामा हुआ. हंगामे के बीच सिटी एसपी प्रभात कुमार ने नाबालिग के भाई को थाने में ही उनके कैंसर पीड़ित बच्चों के सामने थप्पड़ मार दी. सिटी एसपी का कहना है कि पीड़िता का भाई थाने में हल्ला कर जांच को प्रभावित कर रहा था.
मना करने पर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाये. इसके बाद उसे थाना प्रभारी के कक्ष से बाहर निकाला गया. वहीं, नाबालिग के भाई ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी पीड़िता पर बयान बदलने का दबाव बना रहे हैं. पुलिस ने केस वापस लेने के लिए पांच घंटे तक दबाव बनाया. हंगामा होते देख पुलिस ने आनन-फानन में किशोरी को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल भिजवाया. सुजीत महाराज के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़िता को रात भर थाने में ही रखा गया.
बच्चों के कैंसर का इलाज कराने आया है परिवार : सुजीत महाराज पर लगे दुष्कर्म का प्रयास के आरोप की जांच करने गुरुवार को दिन के 12.30 बजे सिटी एसपी प्रभात कुमार सोनारी थाना पहुंचे.
उन्होंने पीड़िता और आरोपी का पक्ष सुना. इसके बाद पीड़िता के भाई और आरोपी सुजीत महाराज के साथ थानेदार के कमरे में एक साथ पूछताछ की. पीड़िता के भाई ने इसका विरोध कर दिया. एसपी सिटी को कहा कि वह कैंसर पीड़ित अपने दो बच्चों के इलाज के लिए जबलपुर के शास्त्री नगर से आया है. उसकी बहन के साथ यह घटना हुई.
पुलिस उसके आवेदन पर कार्रवाई करने के बजाय आरोपी को कुर्सी पर बैठा कर पूरे सम्मान के साथ बात कर रही है. उसकी बहन पर बयान बदलने का रात भर दबाव बनाया गया. हंगामा होते देख पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के भाई को थानेदार के रूम से बाहर निकाल दिया. पुलिस शुक्रवार को कोर्ट में धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान करायेगी.

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