डाॅ पीके मिश्रा फायरिंग में पंकज को 10 साल की सजा

जमशेदपुर : कदमा गणेश पूजा मैदान के समीप डॉ पीके मिश्रा (प्रमोद कुमार मिश्रा) को गोली मारकर घायल करने के मामले में सीरियल क्राइम के आरोपी पंकज दूबे को एडीजे-13 की अदालत ने दस साल की सजा सुनायी है. मामले के अन्य आरोपी कबीर को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. […]

जमशेदपुर : कदमा गणेश पूजा मैदान के समीप डॉ पीके मिश्रा (प्रमोद कुमार मिश्रा) को गोली मारकर घायल करने के मामले में सीरियल क्राइम के आरोपी पंकज दूबे को एडीजे-13 की अदालत ने दस साल की सजा सुनायी है. मामले के अन्य आरोपी कबीर को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. घटना 3 दिसंबर 2009 की है. कोर्ट में एपीपी एसके महतो ने बहस की. कोर्ट ने नौ जुलाई को पंकज दूबे को दोषी करार दिया था.
गौरतलब है कि डॉ मिश्रा हर दिन की तरह उस दिन भी मार्निंग वॉक पर निकले थे. घर से कुछ दूर रहने वाली अपने परिचित महिला को वह फूल पहुंचाने जा रहे थे. इस बीच बाइक पर सवार होकर आये दो अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और फरार हो गये. घायल डॉ मिश्रा को टीएमएच पहुंचाया गया. उन्हें लगी गोली को डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाला. उन्हें टीएमएच के सीसीयू में रखा गया था. डॉ मिश्रा 31 जुलाई 2009 को टीएमएच से सेवानिवृत्त हो गये.
पुलिस जांच में यह बात सामने आयी थी कि पंकज दूबे की कथित प्रेमिका डॉ पीके मिश्रा के यहां इलाज कराने गयी थी. उस दौरान डॉक्टर ने उसके साथ गलत हरकत की थी. यह जानकारी युवती ने पंकज दुबे को दी. पंकज दूबे ने मामले में डॉक्टर से बात की, लेकिन डॉ मिश्रा यह मानने को तैयार नहीं हुए. इसके बाद पंकज दूबे गिरोह ने उन्हें गोली मार दी. ये लोग डॉ पीके मिश्रा की हत्या करना चाहते थे, लेकिन पिस्टल लॉक हो जाने से एक ही गोली चल सकी.

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