जमशेदपुर : उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका) अमित कुमार ने चाकुलिया नगर पंचायत चुनाव के स्टार प्रचारकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. सभी प्रत्याशियों को जारी आदेश के अनुसार सूचित किया गया है कि उनके पक्ष में चुनाव प्रचार हेतु उनके राजनैतिक दल का कोई स्टार प्रचारक निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, तो उसकी पूर्व सूचना कम से कम 48 घंटे पूर्व अपने निर्वाचन पदाधिकारी एवं घाटशिला के एसडीअो को देना अनिवार्य होगा. पूर्व सूचना के साथ उनके भ्रमण का विवरण, सभा, जुलूस का पूर्ण ब्योरा भी देना आवश्यक है. स्टार प्रचारक द्वारा प्रचार में हुए खर्च को व्यय लेखा में दर्शाना होगा.
साथ ही आदेश दिया गया है कि ऐसे स्टार प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के वोटर नहीं हैं वह मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जायेंगे. दूसरी अोर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चाकुलिया नगर पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता उल्लंघन के अब तक एक भी मामले सामने नहीं आये हैं.
