जमशेदपुर : शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ 11 माह तक यौनशोषण करने और शादी से इनकार करने के आरोपी पीकू महतो को एडीजे-1 की कोर्ट ने चार वर्ष की कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. इस मामले में नाबालिग की मां के बयान पर पीकू महतो के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया था. मामला गोविंदपुर के कनपुटा, घोड़ाबांधा का है. शिकायत के अनुसार पीकू नाबालिग के घर की ओर आया करता था. उसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई.
पीकू ने नाबालिग को मोबाइल खरीद कर दिया. एक दिन करीब 3.30 बजे पीकू ने लड़की को बुलाया और बाइक पर बैठा कर घोड़ाबांधा साईं मंदिर के पीछे पहाड़ी पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद उसे घर के पास छोड़ दिया. इसके बाद वह अक्सर उसे बुलाने लगा. 20 जून 2014 को लड़की ने पीकू को फोन कर शादी करने की बात कही. जिस पर पीकू ने शादी से इनकार कर दिया. बाद में गोविंदपुर थाना में पीकू के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था.
