स्वत: स्फूर्त बंद रहा शहर, व्यापार ठप

रोष. होल्डिंग टैक्स वृद्धि के विरोध में एकजुट हुआ हजारीबाग शहर हजारीबाग : नगर निगम की ओर होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को हजारीबाग शहर पूरी तरह से बंद रहा. सुबह से शाम तक शहर में दुकानों की शटर गिरे रहे. लोगों ने एकजुट होकर बंद का समर्थन किया. समाजसेवी प्रदीप प्रसाद के […]

रोष. होल्डिंग टैक्स वृद्धि के विरोध में एकजुट हुआ हजारीबाग शहर
हजारीबाग : नगर निगम की ओर होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को हजारीबाग शहर पूरी तरह से बंद रहा. सुबह से शाम तक शहर में दुकानों की शटर गिरे रहे. लोगों ने एकजुट होकर बंद का समर्थन किया. समाजसेवी प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में शहरवासियों ने बंद को सफल बनाया. इस दौरान कारोबार ठप रहा. लोगों ने स्वेच्छा से प्रतिष्ठानों को बंद किया और सरकार के निर्णय पर नाराजगी जतायी.
बंद समर्थकों का नेतृत्व कर रहे प्रदीप प्रसाद ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा नये होल्डिंग टैक्स में तीन से 12 गुणा बढ़ोतरी की गयी है. हजारीबाग नगर निगम बोर्ड द्वारा एक दिसंबर 2016 को नये टैक्स को अनुमोदित किया गया था. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी वार्ड पार्षदों ने सर्वसम्मति से टैक्स बढ़ोतरी को पारित किया था.
टैक्स वसूली की जवाबदेही एक प्राइवेट कंपनी को झारखंड सरकार ने दे रखी है. कंपनी की ओर से घर-घर से होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है. शहरवासी इस बात से नाराज हो गये कि टैक्स बढ़ोतरी जनवरी 2017 से नहीं, बल्कि अप्रैल 2016 से की गयी. वहीं एरियर के रूप में बकाया राशि का भी लोगों को भुगतान करना होगा. बंद समर्थक इस बात को लेकर भी नाराज थे कि हजारीबाग जिला को बार-बार छोटा किया जा रहा है. प्रमंडलीय मुख्यालय हटाने की बात हो रही है.
वर्तमान में होल्डिंग टैक्स : सामान्य मकान पर 3.15 रुपये, मार्बल मकान के लिए सात रुपये, व्यावसायिक मकान के लिए 21.90 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से वार्षिक होल्डिंग टैक्स का भुगतान होता था.
अब टैक्स को बढा कर 20 फी चौड़ाईवाली सड़क किनारे बने पक्के मकान के लिए 65 रुपये, खपरा मकान से 26 रुपये, 20 से 40 फीट सड़क किनारे पक्का मकान से 86 रुपये, खपड़ैल मकान से 35 रुपये और 40 फीट से अधिक चौड़ी सड़क के किनारे बने पक्का मकान से 108 रुपये, खपड़ैल मकान से 43 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से वार्षिक होल्डिंग टैक्स की वसूली की जायेगी. यदि 40 फीट सड़क के किनारे बने सामान्य मकान का टैक्स 3.15 रुपये की दर से टैक्स भुगतान करते थे, उन्हें 43 रुपये प्रति वर्गफीट टैक्स भुगतान करना पड़ेगा. इससे करीब 13 गुणा टैक्स की बढ़ोतरी हुई है. घर के सामने यदि खाली जमीन है, तो उसके लिए भी टैक्स नगर निगम वसूलेगा. इसके लिए भी दर निर्धारित किया गया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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