हजारीबाग : सूचना भवन सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला सोमवार को हुई. डीसी रवि शंकर शुक्ल ने कहा कि नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना प्रशासन की प्रमुख जिम्मेवारी है. सेवा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से सरकार नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदत्त करती है.
नागरिकों के मूल अधिकार को संरक्षित करना है. राज्य सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत नियत समयसीमा में नागरिकों के आवेदन का निष्पादन का प्रावधान बनाया है. इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के द्वारा कार्मिक, कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता योजना एवं वित्त, वाणिज्य कर, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण तथा ऊर्जा विभाग में सेवा का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है.
अन्य विभागों में भी ऑनलाइन सुविधा की तैयारी की जा रही है. उप सचिव चंद्रभूषण प्रसाद ने अधिनियम के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी. आडियो वीडियो प्रजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने नागरिकों को निर्धारित समयावधि के अंदर सेवाएं प्रदान करने के संबंध में जानकारी दी. मौके पर कई पदाधिकारी उपस्थित थे.
