रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को हजारीबाग रिंग रोड निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. पूछा कि निर्माण रिंग रोड के निर्माण में क्या बाधा है. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल की जाये.
मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता मो मुख्तार खान ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हजारीबाग रिंग रोड रक्षा मंच की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि स्थानीय विधायक अपने खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए रिंग रोड के प्लान में परिवर्तन के लिए दवाब डाल रहे है.
