हजारीबाग : अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने दो अफीम तस्करों को दस वर्ष की सजा सुनायी है. दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जिन्हें सजा सुनायी गयी है, उनमें रसोइया धमना जीटी रोड बरही निवासी राजू प्रसाद साव व गोविंद साव शामिल हैं. इन पर एक किलो अफीम अवैध रूप से रखने व कारोबार करने का आरोप था.
सुनवाई जीआर केस नंबर 33/10 के तहत न्यायालय में हुई. सरकार की ओर से लोक अभियोजक अधिवक्ता शशिकांत ओझा ने सात गवाहों का परीक्षण करवाया. अदालत ने दोनों ओर की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 17 एवं 22 के तहत दोषी पाया और सजा सुनायी.
