आरक्षित सीट के प्रत्याशी को ये प्रमाण पत्र देने होंगे हंटरगंज. बीडीओ मो आफताब अहमद ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षित सीट के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है़ अंतरजातीय विवाह में महिला उम्मीदवार को पिता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा़ सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए जाति, आवासीय, आय व आचरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है़ उन्होंने अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही.
आरक्षित सीट के प्रत्याशी को ये प्रमाण पत्र देने होंगे
आरक्षित सीट के प्रत्याशी को ये प्रमाण पत्र देने होंगे हंटरगंज. बीडीओ मो आफताब अहमद ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षित सीट के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है़ अंतरजातीय विवाह में महिला उम्मीदवार को पिता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा़ सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए […]
