दोषी पर लगाया गया 10 हजार रुपये का जुर्माना
हजारीबाग : सिविल कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त मो तलत शब्बीर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने धारा 376 के तहत 10 वर्ष की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है.
कोर्ट के अनुसार जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. यह मामला महिला थाना कांड संख्या 37-2008 से संबंधित था. पीड़िता के बयान पर तलत शब्बीर को आरोपी बनाया गया था. दर्ज मामले में कहा गया है कि अभियुक्त ने पीड़िता को तकिया मजार के पास से उठाया और उसे दिल्ली और अन्य जगहों पर रख कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
