गुमला. डिस्ट्रिक एंड सीएशन सेशन कोर्ट गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश-3 भूपेश कुमार की अदालत ने हत्या, अपहरण व मारपीट के एक चर्चित मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. यह फैसला सेशन ट्रायल संख्या 399/2014 में मंगलवार को सुनाया गया. मामला डुमरी थाना कांड संख्या 18/2013 से जुड़ा है. प्राथमिकी 29 मई 2013 को दर्ज की गयी थी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सुधीर टोप्पो ने पक्ष रखा. अदालत ने आरोपी संजय कुमार प्रसाद उर्फ संजय साहू तथा फागू केशरी उर्फ प्रह्लाद साहू को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया. अदालत ने दोनों दोषियों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर तीन वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. वहीं धारा 364/34 के तहत 10 वर्ष का कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना अदा नहीं करने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा धारा 452/34 के तहत पांच वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 323/34 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. जुर्माना नहीं देने पर मिलने वाली अतिरिक्त सजाएं अलग से चलेंगी.
हत्या व अपहरण मामले में दो दोषियों को उम्रकैद
13 साल पुराने मामले में आया फैसला
