नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को उम्रकैद

नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को उम्रकैद

गुमला. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-4 गुमला सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) संजीव भाटिया की अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. गुमला की 15 वर्षीय पीड़िता जो कक्षा नौ की छात्रा है. उसके साथ 31 मई 2023 को सामूहिक गैंगरेप हुआ था. घटना के दिन वह अपनी और दो सहेलियों के साथ अपने ही गांव के घर के बगल में शादी में गयी थी. रात करीब आठ बजे तीनों दोस्त बाजा बजा रहे थे और वहां लड़की खड़ी थी. तभी दो युवक वहां आये, जिसमें एक लड़का का नाम समीर उरांव व दूसरे का नाम वृज उरांव दोनों ग्राम धोधरा के निवासी हैं. दोनों ने जाकर लड़की को जबरदस्ती अपनी स्कूटी में बैठाने लगे. इस पर लड़की चिल्लायी, तो बाजा बजाने की वजह से कोई नहीं सुन पाया. यह देख कर लड़की की दो सहेलियों डर से वहां से भाग गयी. फिर दोनों युवक लड़की जबरदस्ती स्कूटी में बीच में बैठ कर एक बगीचा ले गये. इसके बाद दोनों युवकों ने अपने अन्य तीन दोस्तों को और बुलाया और सभी ने मिलकर उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया. रेप करने के बाद लड़की को बगीचा में ही रात को छोड़ कर भाग गये. घर आने के बाद लड़की ने डर से किसी को घटना की जानकारी नहीं दी. काफी पूछने पर अपनी बहन को बात बतायी. उसके बाद दो जून 2023 को गुमला थाना में आकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अरविंद टोप्पो व अशोक उरांव जो दोनों धोधरा के रहने वाले हैं. न्यायाधीश ने दोनों को आइपीसी की धारा 376डी के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी.

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By Prabhat Khabar News Desk

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