गुमला. दो नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले में गुमला व्यवहार न्यायालय से बड़ा फैसला आया है. एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने गुरदारी थाना कांड संख्या 11/2021 व पोक्सो केस संख्या 45/2021 में सभी नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. अदालत ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी तथा पोक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत दोषी पाया है. मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई 30 मई 2026 को होगी. इस मामले में सरकार की ओर से पीपी सुधीर टोप्पो ने पैरवी की. जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2021 का है. जब गुरदारी थाना क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आयी थी. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िताओं के बयान तथा अन्य साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने सभी नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया. अब सभी की नजर 30 मई को होने वाली सजा की सुनवाई पर टिकी है.
दो नाबालिग से गैंगरेप मामले में नौ आरोपी दोषी करार
सजा पर सुनवाई 30 मई को
