गुमला: झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन में चतरा जिला प्रशासन ने गुमला निवासी रमेश कुमार को 36,840 रुपये ब्याज के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है. इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा की ओर से 25 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया गया है.
जारी आदेश के अनुसार, मामला झारखंड हाइकोर्ट में दायर डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3291/2022, रमेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से संबंधित है. हाइकोर्ट की ओर से 22 जुलाई 2025 को पारित न्यायादेश और बाद में दायर अवमानना वाद के अनुपालन में रमेश कुमार द्वारा जमा डीडी की राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाना है.
15 साल से अधिक अवधि का मिलेगा ब्याज
आदेश में बताया गया है कि रमेश कुमार की ओर से डीडी संख्या 069134 के माध्यम से जमा राशि को कार्यालय में प्रस्तुत करने से लेकर भुगतान की अवधि तक 15 वर्ष छह माह के लिए आठ प्रतिशत की सामान्य ब्याज दर से कुल 36,840 रुपये ब्याज निर्धारित किया गया है.
सरकार से आवंटन मिलने के बाद भुगतान की स्वीकृति
रमेश कुमार को ब्याज की राशि के भुगतान के लिए सरकार के वित्त विभाग तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्वीकृति के बाद आवंटन प्राप्त हुआ. इसके बाद जिला कल्याण पदाधिकारी ने बिल संख्या 64/2026-27 के माध्यम से कोषागार से 36,840 रुपये की निकासी कर रमेश कुमार को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की है.
