अगस्त में हो सकता है गुमला नगर निकाय का चुनाव, जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने दी जानकारी

जिला पंचायती राज पदाधिकारी मोनिका रानी टूटी ने बताया कि गुमला नगर निकाय का चुनाव अगस्त माह में संभावित है. गुमला नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या तीन के वार्ड पार्षद की मृत्यु हो जाने के कारण एक पद रिक्त है. उक्त पद के निमित्त झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 555 एवं झारखंड नगरपालिका निर्वाचन तथा चुनाव याचिका नियमावली 2012 के नियम 11-17 तक वर्णित प्रावधानों के अनुरूप मतदाता सूची तैयार की जानी है.

By Prabhat Khabar | June 17, 2021 11:56 AM

गुमला : नगरपालिका (आम एवं उप) निर्वाचन 2021 मतदाता सूची की तैयारी तथा त्रिस्तरीय पंचायत (आम) चुनाव 2021 को लेकर बुधवार को आईटीडीए भवन में बैठक हुई. अध्यक्षता उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने की.

जिला पंचायती राज पदाधिकारी मोनिका रानी टूटी ने बताया कि गुमला नगर निकाय का चुनाव अगस्त माह में संभावित है. गुमला नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या तीन के वार्ड पार्षद की मृत्यु हो जाने के कारण एक पद रिक्त है. उक्त पद के निमित्त झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 555 एवं झारखंड नगरपालिका निर्वाचन तथा चुनाव याचिका नियमावली 2012 के नियम 11-17 तक वर्णित प्रावधानों के अनुरूप मतदाता सूची तैयार की जानी है.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची 2021 में अद्यतन किया जा चुका है. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग झारखंड के द्वारा एक जनवरी 2021 को अहर्ता तिथि मान कर अंतिम रूप से प्रकाशित झारखंड विधानसभा की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची, जो राज्य निर्वाचन आयोग को डाटाबेस प्राप्त हुआ है. उक्त डाटाबेस के आधार पर नगरपालिका निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची को वार्डवार विखंडित कर मतदाता सूची तैयार की जायेगी.

उन्होंने बताया कि नगरपालिका (आम एवं उप) निर्वाचन 2021 के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति कर ली गयी है. इस पर उपायुक्त ने वार्ड संख्या तीन में अवस्थित बूथों की जानकारी प्राप्त की. जिस पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि वार्ड नंबर तीन में दो बूथ है. पहले बूथ में 608 तथा दूसरे बूथ में 315, कुल 923 मतदाता हैं.

इस पर उपायुक्त ने विखंडीकरण के कार्य को संपादित करने के उद्देश्य से विगत नगरपालिका चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त नगर परिषद के दो कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दिया. साथ ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी को 17 जून से 28 जून तक चलने वाले मतदाता सूची के विखंडीकरण का कार्य नगर परिषद कार्यालय में संपादित करने का निर्देश दिया.

कहा कि विखंडीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर ही कार्य संपादित करें. वहीं उपायुक्त ने नगरपालिका (आम एवं उप) निर्वाचन 2021 के निमित्त वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र की स्थापना के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं कार्यपालक पदाधिकारी को सत्यापन उपरांत मतदान केंद्रों की सूची आरईओ को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में एसी सुधीर कुमार गुप्ता, एसडीओ रवि आनंद, मोनिका रानी टूटी, महेंद्र रविदास, कुशलमय केनेथ मुंडु, अरूणिमा एक्का, राजेश कुमार व अन्य उपस्थित थे.

Next Article

Exit mobile version