गुमला में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विकास टोप्पो दोषी करार, 14 सितंबर को तय होगी सजा

गुमला में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी विकास टोप्पो को दोषी करार दिया है। सजा पर अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। पूरी खबर पढ़ें।

गुमला. गुमला में वर्ष 2022 में हुए नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने डुमरी निवासी विकास टोप्पो को दोषी करार दिया है. अदालत अब 14 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.

आरोपी पीड़िता के घर करता था मजदूरी

अभियोजन के अनुसार, आरोपी पीड़िता के घर में मजदूरी का काम करता था. घटना के दिन घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था. इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया.

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विकास टोप्पो दोषी

घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी. पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विकास टोप्पो को दोषी करार दिया गया.

कितनी मिलेगी सजा

अब आरोपी को कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला 14 सितंबर को सजा के बिंदु पर होने वाली सुनवाई के बाद होगा.

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लेखक के बारे में

By दुर्जय पासवान

दुर्जय पासवान ने वर्ष 2001 से पत्रकारिता की शुरुआत की. दैनिक जागरण में दो साल काम करने के बाद 2003 में वे प्रभात खबर से जुड़े. इसके साथ ही नयी दुनिया अखबार, प्रहार मैगजीन में भी अपनी सेवा दी. इसके बाद 2010 में वे दैनिक भास्कर गुमला का ब्यूरो इंचार्ज के रूप में काम शुरू किये. भास्कर में पांच साल सेवा देने के बाद दोबारा 2014 में प्रभात खबर में ब्यूरो इंचार्ज के रूप में वापसी की. तब से अबतक प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं. उन्होंने नक्सलियों से जुड़ी खबरें, नक्सली घटनाएं, ग्राउंड रिपोर्ट, प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों की खोज से संबंधित खबरों पर अच्छा काम किया. इन्हीं खबरों ने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में पहचान दी. दुर्जय पासवान बहुत लगन से अपना सभी काम का पूरा करते हैं.

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