गुमला से दुर्जय पासवान की रिपोर्ट
Gumla Crime News, गुमला: गुमला अदालत ने बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश दिया है. कोर्ट ने करीब दो साल पुराने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी निरल तिग्गा को दोषी पाया और उसे 10 साल की कड़ी जेल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर वह यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल और जेल में रहना होगा. गुमला कोर्ट के जज संजीव भाटिया की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया.
शौच के लिए गई थी लड़की उसी दौरान किया था गलत काम
सरकारी वकील और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 23 अगस्त 2024 की है. उस दिन पीड़ित लड़की अपने घर के बाहर शौच (टॉयलेट) के लिए निकली थी. इसी ताक में बैठे आरोपी निरल तिग्गा ने उसे अकेले पाकर पकड़ लिया. आरोपी लड़की को जबरन खींचकर पास की झाड़ियों के पीछे ले गया और वहां उसके साथ गलत काम किया. इस दौरान लड़की की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह बेहोश हो गई. आरोपी उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग गया. जब लड़की को होश आया, तो वह किसी तरह रोते-बिलखते अपने घर पहुंची और घरवालों को सारी बात बताई. इसके बाद परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और केस दर्ज कराया.
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पुलिस की पक्की जांच और गवाहों से साबित हुआ गुनाह
केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया. पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज कराया. इसके बाद डॉक्टरों से उसकी मेडिकल जांच कराई और घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने इन सभी सबूतों और गवाहों को जज के सामने पेश किया. कोर्ट ने माना कि पुलिस के सबूत बिल्कुल पक्के हैं और निरल तिग्गा ने ही यह गुनाह किया है. फैसला सुनाते हुए जज ने साफ कहा कि बच्चों के साथ ऐसा गलत काम करने वाले किसी भी रियायत के हकदार नहीं हैं, समाज में ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलना जरूरी है.
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