गुमला: नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने गुरुवार को दोषी दीपक नायक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
मामला गुमला के पालकोट प्रखंड स्थित डीपाटोली हरिजन मुहल्ला से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार, पांच अक्तूबर 2022 को रावण दहन मेला और कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. इसी दौरान आरोपित ने नौ वर्षीय बच्ची को अकेला पाकर बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
घटना के बाद परिजनों को दी जानकारी
घटना के बाद बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. बच्ची से घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. घटना के बाद आरोपित अपने घर से फरार हो गया था.
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया.
दोषसिद्धि के बाद अदालत ने गुरुवार को दीपक नायक को 20 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
