सिसई के चर्चित हत्याकांड में आया फैसला, संतोष सिंह को आजीवन कारावास

गुमला के मुकेश साहू हत्याकांड में अदालत ने आरोपी संतोष सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानिए पूरा मामला.

गुमला. 2016 में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए मुकेश साहू की मौत के मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. एडीजे-5 की अदालत ने भंडरा निवासी संतोष सिंह को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला सिसई थाना क्षेत्र के छारदा के समीप पांच सितंबर 2016 की है. अभियोजन के अनुसार, संतोष सिंह ने मुकेश साहू के साथ मारपीट की थी. मारपीट में मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.

घटना के बाद मृतक की पत्नी ने मामले को लेकर सिसई थाना में संतोष सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर संतोष सिंह को हत्या का दोषी पाया गया. इसके बाद अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.

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By दुर्जय पासवान

दुर्जय पासवान ने वर्ष 2001 से पत्रकारिता की शुरुआत की. दैनिक जागरण में दो साल काम करने के बाद 2003 में वे प्रभात खबर से जुड़े. इसके साथ ही नयी दुनिया अखबार, प्रहार मैगजीन में भी अपनी सेवा दी. इसके बाद 2010 में वे दैनिक भास्कर गुमला का ब्यूरो इंचार्ज के रूप में काम शुरू किये. भास्कर में पांच साल सेवा देने के बाद दोबारा 2014 में प्रभात खबर में ब्यूरो इंचार्ज के रूप में वापसी की. तब से अबतक प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं. उन्होंने नक्सलियों से जुड़ी खबरें, नक्सली घटनाएं, ग्राउंड रिपोर्ट, प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों की खोज से संबंधित खबरों पर अच्छा काम किया. इन्हीं खबरों ने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में पहचान दी. दुर्जय पासवान बहुत लगन से अपना सभी काम का पूरा करते हैं.

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