गुमला. 2016 में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए मुकेश साहू की मौत के मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. एडीजे-5 की अदालत ने भंडरा निवासी संतोष सिंह को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला सिसई थाना क्षेत्र के छारदा के समीप पांच सितंबर 2016 की है. अभियोजन के अनुसार, संतोष सिंह ने मुकेश साहू के साथ मारपीट की थी. मारपीट में मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.
घटना के बाद मृतक की पत्नी ने मामले को लेकर सिसई थाना में संतोष सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर संतोष सिंह को हत्या का दोषी पाया गया. इसके बाद अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.
