पालकोट. थाना क्षेत्र में 2017 में घटित एक नाबालिग के चर्चित दुष्कर्म मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है. एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी पीयूष तिर्की को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया है. अब सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी है. यह मामला पालकोट थाना कांड संख्या 72/17 तथा चिल्ड्रेन केस संख्या 2/19 के रूप में दर्ज किया गया था. घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई महत्वपूर्ण गवाहों को पेश किया और घटना से संबंधित साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये. बचाव पक्ष की ओर से भी दलीलें दी गयीं, लेकिन न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी पीयूष तिर्की को दोषी माना. सजा की अवधि को लेकर अब सभी की नजरें 21 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं. माना जा रहा है कि अदालत सजा के बिंदु पर गंभीरता से विचार करते हुए निर्णय सुनायेगी.
दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार, सजा पर सुनवाई आज
दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार, सजा पर सुनवाई आज
