जनता दरबार का प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध करायें

जनता दरबार, सेवानिवृत्त, प्रोन्नति, लोस चुनाव, सूचना का अधिकार आदि मामलों की समीक्षा की. गुमला : उपायुक्त शशि रंजन ने बुधवार को विकास भवन सभागार में प्रशासनिक विभागों के कर्मियों के साथ बैठक की. बैठक में उपायुक्त ने जनता दरबार, सेवानिवृत्त से संबंधित मामले, प्रोन्नति संबंधी मामले, लोकसभा निर्वाचन 2019 व सूचना अधिकार आदि मामलों […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 20, 2019 1:19 AM

जनता दरबार, सेवानिवृत्त, प्रोन्नति, लोस चुनाव, सूचना का अधिकार आदि मामलों की समीक्षा की.

गुमला : उपायुक्त शशि रंजन ने बुधवार को विकास भवन सभागार में प्रशासनिक विभागों के कर्मियों के साथ बैठक की. बैठक में उपायुक्त ने जनता दरबार, सेवानिवृत्त से संबंधित मामले, प्रोन्नति संबंधी मामले, लोकसभा निर्वाचन 2019 व सूचना अधिकार आदि मामलों की समीक्षा की. जनता दरबार से संबंधित मामलों में उपायुक्त ने समय पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर चिंता प्रकट की.
कहा कि जनता दरबार का प्रतिवेदन समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण समेकित कार्य योजना तैयार करने में कठिनाई होती है, इसलिए जनता दरबार के दूसरे दिन ही सभी विभाग निश्चित रूप से जनता दरबार से संबंधित प्रतिवेदन जिला विकास शाखा गुमला को उपलब्ध करायें.
सेवानिवृत्ति संबंधी मामलों की समीक्षा में उपायुक्त ने सभी प्रधान लिपिकों को सेवानिवृत्ति के उपरांत सेवानिवृत्ति पाने वाले को देय दावों यथा उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान, ग्रुप बीमा की राशि, सामान्य भविष्य निधि की राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि को सुनिश्चित करने को कहा. उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा में प्रभारी कार्यालय अधीक्षक द्वारा सभी प्रधान लिपिकों को संबंधित मामलों में शपथ पत्र दायर करने व विवरणी तैयार कर निष्पादन करने का निर्देश दिया.
सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलें के संदर्भ में उपायुक्त ने संबंधित विभाग को आवेदन प्राप्त करने के 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उग्रवादी हिंसा से संबंधित मामलों में स्थापना लिपिक शशि मिश्रा ने बताया कि उग्रवादी हिंसा के अंतर्गत कुल 31 आवेदन प्राप्त है, जिसमें से 22 मामलों का निष्पादन किया जा रहा है, जबकि नौ ऐसे मामले हैं, जिनमें मृतक के आश्रित या तो नाबालिग हैं अथवा वह इस क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं. इस प्रकार विभाग की सूची में यह मामला लंबित की श्रेणी में है.
आकस्मिक अवकाश के संदर्भ में स्थापना उपसमाहर्ता विद्याभूषण कुमार ने जिला, प्रखंड व अंचल कर्मी को आवेदन सौंपने के साथ ही अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की सलाह दी. बताया कि ऑनलाइन आवेदन नहीं करने पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा. बैठक में अपर समाहर्ता एएस कच्छप, उप निर्वाचन पदाधिकारी सह स्थापना उप समाहर्ता विद्याभूषण सहित विभिन्न विभागों एवं प्रखंड व अंचल स्तरीय लिपिक उपस्थित थे.

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