गुमला : गुमला के एसीजेएम कौशिक मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के तीन आरोपियों को सजा सुनायी, जिसमें गुमला के असनी निवासी मुन्ना लोहरा, फोरी निवासी राजेश उरांव को तीन-तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास की सजा हो सकती है.
जबकि तीसरे आरोपी फोरी निवासी मजबुल बख्स को डेढ़ साल की सजा सुनायी गयी और 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास की सजा हो सकती है. घटना 21 अप्रैल 2017 की है. उस समय गुमला पुलिस को सूचना मिली थी कि गुमला थाना क्षेत्र के कड़िया मोड़ के समीप एक युवक संदिग्ध स्थिति में आने-जाने वाले लोगों को देख रहा है, जो किसी भी प्रकार का घटना को अंजाम दे सकता है.
इसके बाद गुमला पुलिस टीम टोटो फोरी सड़क के कड़िया मोड़ के समीप पहुंची. पुलिस को देख उक्त युवक भागने लगने लगा, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया. जिसके बाद पुलिस को युवक ने अपना नाम मुन्ना लोहरा बताया. तलाशी के दौरान मुन्ना के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल व एक गोली बरामद हुई थी. मुन्ना के बयान के बाद पुलिस ने फोरी में जाकर छापामारी की. उस दौरान राजेश के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल बरामद हुई. वहीं मजबुल बख्स की तलाशी लेने पर पांच गोली बरामद की गयी. इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.
