गुमला : बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा, अश्लील वीडियो दिखा करता था वारदात

गुमला : गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश लोलार्क दुबे की अदालत ने बुधवार को लक्ष्मण नगर निवासी ब्रह्मानंद लोहरा को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया. आरोपी ब्रह्मानंद को धारा 376 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 11, 2018 5:38 AM
गुमला : गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश लोलार्क दुबे की अदालत ने बुधवार को लक्ष्मण नगर निवासी ब्रह्मानंद लोहरा को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया. आरोपी ब्रह्मानंद को धारा 376 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. साथ की पीड़िता को प्रतिकर देने की अनुशंसा की गयी. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी की. ब्रह्मानंद लोहरा अपनी बेटी (10 वर्षीया) को अश्लील वीडियो दिखा कर दुष्कर्म करता था. घटना को अंजाम देने के बाद पीड़िता को धमकी देते हुए अपनी मां को कुछ नहीं बताने को कहता था.
एक दिन मासूम पीड़िता इस घटना से तंग आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी. तब पीड़िता की मां ने 14 जुलाई 2014 को पति ब्रह्मानंद के खिलाफ गुमला थाना में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म होने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.