कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
गुमला : नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में गुरुवार को एडीजे-वन लोलार्क दुबे ने अपना फैसला सुनाया है. उन्होंने आरोपी कामडारा प्रखंड के रायकेरा गांव निवासी विमल टोपनो को सात साल की सजा सुनायी है.
धारा 376 के तहत सजा सुनायी गयी है. वहीं आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट के आदेश के अनुसार जुर्माना से प्राप्त पांच हजार रुपये की रकम पीड़िता को देना है. नियम अनुसार दुष्कर्म पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है. जानकारी के अनुसार, दुष्कर्म की घटना पांच फरवरी 2013 की है.
पांच फरवरी को 12 वर्षीया बच्ची अपने स्कूल जा रही थी. इसी दौरान बच्ची बेर खाने के लिए पेड़ के समीप गयी, जहां विमल टोपनो बैठा हुआ था. उसने बच्ची को बेर खिलाया. उसके बाद जबरन एक गड्ढे में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इस संबंध में पीड़िता के पिता ने कामडारा थाना में विमल टोपनो के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. इस केस में सरकारी पक्ष से पीपी चंपा ने, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजेश्वर साहू ने दलीलें दी.
