ब्राउन शुगर बिक्री मामले में दोषी को आठ साल की सश्रम कारावास
तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला, ₹50,000 देना होगा जुर्माना
तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिचा श्रीवास्तव की अदालत ने ब्राउन शुगर की बिक्री मामले में दोषी पाये गये आरोपी सोनू कुमार शर्मा को आठ वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही आरोपी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. आरोपी सोनू कुमार शर्मा गोड्डा के हटिया चौक, राजेंद्र नगर का निवासी है. उसे नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट, 1985 की धारा 21(बी) और 22(बी) के तहत दोषी पाया गया. दोनों धाराओं के अंतर्गत दी गयी सजा एक साथ चलेगी. वहीं, इसी मामले में शामिल सह-आरोपी अविनाश यादव को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. यह मामला नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 177/11, 13 जुलाई 2022 से संबंधित है. मामले में एसआई दिनेश कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि गोड्डा के गोढी बगीचा इलाके में कुछ युवक ब्राउन शुगर की अवैध खरीद-बिक्री में संलिप्त हैं. सूचना के आधार पर एसडीओ द्वारा दंडाधिकारी रंजीत कुमार चौधरी की निगरानी में छापेमारी की गयी, जहां आरोपी सोनू को खदेड़कर पकड़ा गया. उसकी तलाशी के दौरान 17 पुड़िया ब्राउन शुगर, एल्युमिनियम फॉइल पेपर और माचिस की डिब्बी बरामद की गयी. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह एक पुड़िया ₹500 में बेचता था. इस मामले में कुल 6 गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने सोनू को दोषी और अविनाश को निर्दोष करार दिया.
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