तीन वर्षीय बच्ची हत्याकांड में 13 दिनों में चार्जशीट दाखिल

अनुसंधान में गैंगरेप और पोक्सो एक्ट की धाराएं जुड़ीं, दो आरोपी न्यायिक हिरासत में

गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मकुन्दी दिकवानी गांव में तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 13 दिनों के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में सराहना की जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता के पिता के लिखित आवेदन पर 15 मई 2026 को गोड्डा मुफ्फसिल थाना में कांड संख्या-70/2026 दर्ज किया गया था. प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1), 238 एवं 3(5) के तहत दर्ज की गयी थी. मामले में प्रेम मुर्मू (30 वर्ष), पिता- ढेना मुर्मू तथा जर्मन सोरेन (करीब 50 वर्ष), पिता-स्व. सकला सोरेन पर तीन वर्षीय बच्ची की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर कुएं में फेंकने का आरोप लगाया गया था.

वैज्ञानिक जांच में सामने आये नये तथ्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद न्यायालय के आदेश पर दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अनुसंधान के दौरान घटना से संबंधित सभी प्रदर्शों को रासायनिक जांच के लिए विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, रांची भेजा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक साक्ष्यों तथा गवाहों के आधार पर जांच में नये तथ्य सामने आये, जिसके बाद मामले में गैंगरेप और पोक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गयी.

पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने का प्रयास

मुफ्फसिल थाना प्रभारी आनंद कुमार साहा ने बताया कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित अनुसंधान किया. वैज्ञानिक एवं तकनीकी जांच पूरी करते हुए पुलिस ने महज 13 दिनों के भीतर दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया. पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में कानून-व्यवस्था और संवेदनशील मामलों में सक्रियता का उदाहरण माना जा रहा है.

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Author: SANJEET KUMAR

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