सीसीटीवी जांच में कुत्ते द्वारा अवशेष घसीटने की पुष्टि, अफवाह फैलाने व सड़क जाम करने वालों पर होगी कार्रवाई

गोड्डा में प्रतिबंधित मांस मामले का पुलिस ने किया खुलासा, मानवीय संलिप्तता नहीं

गोड्डा शहर में नहर के समीप अग्निशमन कार्यालय के पास मुख्य सड़क पर चार दिन पूर्व मिले प्रतिबंधित मांस के अवशेषों से शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था. नगर निकाय चुनाव के दौरान सामने आये इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया था, जिससे अनहोनी की आशंका उत्पन्न हो गयी थी. हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है. नगर थाना में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रशिक्षु डीएसपी कुमार गौरव ने बताया कि अग्निशमन कार्यालय के समीप मिले गोवंश के सिर के मामले में विस्तृत जांच के बाद स्पष्ट हुआ है कि इसमें किसी व्यक्ति या समुदाय की संलिप्तता नहीं है तथा न ही कोई सांप्रदायिक कोण सामने आया है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में अज्ञात के विरुद्ध कांड संख्या 19/26 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था. घटनास्थल एवं आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की सघन जांच की गयी. तकनीकी साक्ष्य के लिए कॉल डाटा रिकॉर्ड भी खंगाले गये तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ की गयी. जांच के क्रम में 10 फरवरी को तिलक नगर निवासी 66 वर्षीय नित्यानंद यादव स्वयं नगर थाना पहुंचे और बताया कि उनकी बछिया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हो गयी थी. शव को मजदूर के माध्यम से पास के बहियार में फेंक दिया गया था. पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों ने पुष्टि की कि बछड़े के शरीर पर किसी धारदार हथियार के निशान नहीं थे, बल्कि किसी जानवर द्वारा काटे जाने के संकेत मिले हैं. सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा गया कि एक कुत्ता अवशेष को घसीटकर उक्त स्थान तक लाया था. पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय द्वारा जानबूझकर शांति भंग करने का प्रयास नहीं किया गया है. प्रेस वार्ता के दौरान नगर थाना प्रभारी दिनेश महली भी उपस्थित थे.

तथ्यों की पुष्टि के बाद ही कोई सूचना साझा करें : डीएसपी

प्रशिक्षु डीएसपी कुमार गौरव ने शहरवासियों से शांति बनाये रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलायें और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही कोई सूचना साझा करें. साइबर सेल सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रख रही है तथा अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि आचार संहिता लागू है. जिन लोगों ने घटना के विरोध में सड़क जाम कर आमजन को परेशान किया या भीड़ इकट्ठा कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा. ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया जाएगा.

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By SANJEET KUMAR

SANJEET KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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