नाबालिग के साथ छेड़खानी करनेवाले को चार साल की सजा

दस हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक को दोषी पाकर सजा सुनायी है. कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत चार साल सश्रम कारावास की सजा एवं दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह महीने की सजा अलग से काटनी होगी. सजावार आरोपी मो खुर्शीद बलबड्डा थाना क्षेत्र के छगराहा का रहनेवाला है. आरोपी ने 29 नवंबर 2023 को बलबड्डा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी किया था. सुबह का समय एवं अकेलेपन का फायदा उठाकर आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगा. पीड़िता के शोर से मचाने पर परिवार के लोग आये, तो आरोपी मो खुर्शीद भाग गया. इस घटना से पीड़िता भयभीत हो गयी. पूर्व में भी खुर्शीद पीड़िता के साथ छेड़खानी करता था. पीड़िता द्वारा घटना को लेकर बलबड्डा थाना में आरोपी मो खुर्शीद के विरुद्ध दिसम्बर 2023 की पहली तारीख को मुकदमा दर्ज करायी. मुकदमा विचारण के दौरान कोर्ट में कुल सात गवाहों की गवाही हुई, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को उक्त सजा दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SANJEET KUMAR

SANJEET KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >